अक्सर यह देखा गया हैं कि कुछ भारतीय लोग भारत के बुनियादी कानून के बारे में नहीं जानते हैं। और भूल से उनका उल्लंघन कर देते हैं। फिर उनका उनको कुछ दुष-परिणाम भी भुगतना पड़ता हैं।
लेकिन यह हर भारतीय का फ़र्ज़ बनता हैं कि वह भारत के बुनियादी कानून के बारे में अच्छे तरीके से जानकारी रखे।
भारत के संविधान में भारत के लोगो को ध्यान में रखते हुए उनके कुछ मूल अधिकार सौंपे हैं। जिनके तहत कुछ कॉमन लॉ भी बनाये गए हैं।
भारतीय जनता इन लॉ का उपयोग करके अपने जीवन, संपत्ति, और गरिमामय जीवन जी सकते हैं। ये अधिकार भारतीय संविधान में भारतीय जनता को दिए गए हैं।
लेकिन कुछ लोगो को इनके बारे में पूरी जानकारी नहीं हैं। यदि आप भी उनमे से हैं जिनको भारत में आम कानून क्या हैं? नहीं पता हैं। तो ये लेख पूरा पढ़े।
1. मोटर व्हीकल एक्ट 1988, सेक्शन -185, 202
यदि आप ड्राइविंग के समय शराब का सेवन करते पकड़े गए। और जांच के वक़्त अपने खून में 100 मी.ली. में 30mg अल्कोहल मिलता हैं। तो पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती हैं।
2. आपराधिक प्रक्रिया संहिता, धारा 46
यदि आप एक महिला हैं तो भारतीय संविधान के अनुसार आपको सुबह 6 बजे से पहले और शाम 6 बजे के बाद पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती हैं।
3. भारतीय दंड संहिता, 166 ए
यदि आप पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवाने जाते हैं। तो कोई भी पुलिस अधिकारी FIR दर्ज करने से मना नहीं कर सकता हैं। लेकिन अगर फिर भी कोई पुलिस अधिकारी ऐसा करता हैं तो उसको 6 महीने से 1 साल तक की सजा होने का प्रावधान हैं।
4. भारतीय सराह अधिनियम, 1887
भारतीय संविधान के चौथे मूल अधिकार के तहत आप किसी भी 5 सितारा होटल का पानी पीने के लिए और वाशरूम उपयोग करने के लिए बिलकुल फ्री हैं 5 सितारा होटल इसके लिए आपसे कोई भी शुल्क नहीं ले सकता हैं।
5. मोटर वाहन अधिनियम, 1988
इस कानून के तहत दो-पहिया वहन सवारी को हेलमेट पहनना जरुरी हैं। और 2 सवारी से ज्यादा सवारी नहीं कर सकते। इसी कानून के तहत यदि कोई अधिकारी आपके वाहन से चाबी छीनता हैं। तो आप उसके ख़िलाफ़ रिपोर्ट कर सकते हैं।
6. घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005
यदि कोई युवा लड़का और लड़की अपनी मर्ज़ी से लाइव-इन रिलेशनशिप में रहते हैं। तो उन्हें ऐसा करने की पूरी छूट हैं। और यदि लाइव-इन में रहते वक़्त उन्हें बच्चा हो जाता हैं तो यह पिता की संपत्ति में अपना हक जता सकता हैं।
7. पुलिस अधिनियम, 1861
कोई भी पुलिस अधिकारी 24 घंटे अपनी ड्यूटी पर रहता हैं। यह मायने नहीं रखता कि उसने वर्दी डाली हैं या नहीं। यदि उसकी हाज़िरी में कभी भी कोई अन्याय हो रहा हैं तो उसको सख्त एक्शन लेने की पूरी अनुमति होती हैं। यदि कोई पुलिस अधिकारी ऐसा नहीं करता हैं। तो उसके खिलाफ कानूनन कारवाई हो सकती हैं।
8. मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961
यदि कोई महिला कर्मचारी गर्भवती हैं। तो उस कंपनी को मातृत्व अवकाश के लिए 84 दिनों का भुगतान करना ही होगा अन्यथा कंपनी मालिक को 3 साल की सजा भी हो सकती हैं।
9. आयकर अधिनियम, 1961
यदि कोई व्यक्ति कर चोरी करता हैं तो कर संग्रह अधिकारी को उस व्यक्ति की गिरफ्तारी की अनुमति हैं। लेकिन गिरफ्तार करने से पहले व्यक्ति को नोटिस देना बहुत जरुरी हैं।
10. आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973
इस कानून के तहत महिला कांस्टेबल ही महिला को गिरफ्तार कर सकती हैं और पुरुष कांस्टेबल पुरुष को गिरफ्तार कर सकता हैं।
निष्कर्ष
हम उम्मीद करते हैं कि इन कॉमन लॉ को आप अच्छे से समझ गए होंगे। यदि आप इनके बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारे इस पेज पर दिए गए फॉर्म को फिल करके आप और जानकारी ले सकते हैं।