केंद्रीय शैक्षिक संस्थान (शिक्षक संवर्ग में आरक्षण) अधिनियम, 2019 लोकसभा में 1 जुलाई 2019 को पारित हुआ था। इस अधिनियम के तहत केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में विभागों के स्थान पर पूरे संस्थान को इकाई मानकर आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है।
यह अधिनियम केंद्र सरकार द्वारा लाया गया हैं। केंद्र सरकार ने संविधान का पूरा सम्मान करते हुए केवल 103वां संशोधन किया हैं।
यदि आप केंद्रीय शैक्षिक संस्थान (शिक्षक संवर्ग में आरक्षण) अधिनियम, 2019 के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे इस आर्टिकल को पूरा पढ़े।
इस अधिनियम के प्रमुख बिंदु क्या हैं?
- यह विधेयक “केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान (शिक्षकों के संवर्ग में आरक्षण) अध्यादेश, 2019” की जगह लेगा।
- पहले अध्यादेश में 200 यूनिट के रोस्टर के आधार पर आरक्षण दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। केंद्रीय शैक्षिक संस्थान (शिक्षक संवर्ग में आरक्षण) अधिनियम, 2019 के तहत विश्वविद्यालय / कॉलेज को एक इकाई के रूप में मानकर आरक्षण दिया जाएगा।
- इस अधिनियम के पारित होने के बाद केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में जो 7000 से अधिक अध्यापक की रिक्तियां थी। उन पर अब सीधी भर्ती शुरू की जाएगी।
- इसके अलावा सरकारी शैक्षणिक संस्थानों (केंद्रीय और राज्य) में जो 3 लाख अध्यापक के खाली पद थे। उनको भी जल्द भरने का रास्ता साफ़ होगा।
- यह विधेयक अनुच्छेद 14, 16 और 21 के संवैधानिक प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करता है।
- जितने भी उम्मीदवार अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों तथा आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों (SCs/STs/SEBCs/EWS) वर्गों से होंगे, उनके लिए शिक्षक संवर्ग की सीधी भर्ती में पूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो जाएगा।
- इस अधिनियम की मदद से जितने भी उम्मीदवार आरक्षित वर्ग से आते हैं और योग्य भी हैं, उनके लिए उच्च शिक्षा संस्थानों में अध्यापक स्थान पर जगह बनानी आसान हो पाएगी।
- शिक्षकों के संवर्ग में सीधी भर्ती में पदों के आरक्षण की इकाई ‘विश्वविद्यालय / शैक्षणिक संस्थान होगा न कि विभाग।
10 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस कोटा लागू करने का निर्णय:
यदि पहले की बात पर ध्यान जाए तो पहले ही केंद्र सरकार ने यह तय कर लिया था कि मौजूदा शैक्षणिक वर्ष योग्य विधार्थियो के लिए 25 प्रतिशत सीट बढ़ाकर 10 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस कोटा लागू किया जाए।
लेकिन यह पहली बार हुआ हैं कि केंद्र सरकार ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए संकाय भर्ती में 10 प्रतिशत आरक्षित करने का निर्णय लिया है।
निष्कर्ष:
प्रिय पाठकों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे पेज पर दी हुई केंद्रीय शैक्षिक संस्थान (शिक्षक संवर्ग में आरक्षण) अधिनियम, 2019 क्या हैं? के बारे में जानकारी पसंद आई होगी। और उपयोगी भी होगी।
लेकिन अगर आप और ज्यादा जानकारी लेना चाहते हैं या कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हमारे ऊपर दिए गए फॉर्म को अपनी सही जानकारी के साथ भरे। हमारे टीम मेम्बर आपसे जुड़कर आपका प्रश्न हल जरुर करेंगे।
What are the Central Educational Institutions (Reservation in Teacher Cadre) Act, 2019?