एक एम्प्लोई corporate sector में काम कर रहा हैं तो उसको EPF एक्ट के बारे में पता होना चाहिए। इपीएफ एक्ट के बारे में ऐसी बहुत सी बाते हैं जो हर एक कर्मचारी को जानना बेहद जरुरी होता हैं।
ईपीएफ कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के तहत मुख्य योजना में आता हैं।
इसका आयोजन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के देख-रेख में किया गया था। यदि आप इपीएफ एक्ट के बारे में और भी जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारा यह पूरा आर्टिकल पढ़े।
पीएफ क्या हैं?
जब व्यक्ति अपनी नौकरी से रिटायर हो जाता हैं तो उसको सैलरी मिलनी बंद हो जाती हैं। ऐसे में उनकी जरूरत को पूरा करने के लिए सरकार प्रॉविडेंड फंड उपलब्ध करवाता हैं।
यह एक प्रकार का रिटायरमेंट फंड होता हैं। सरल शब्दों में इसको सोशल सिक्युरिटी कवर भी कह सकते हैं।
जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन संगठित क्ष्ेात्र में काम करते हैं उन्हें इम्पलाइज प्रॉविडेंट फंड एक्ट, 1952 के तहत प्रॉविडेंट फंड की सुविधा दी जाती हैं।
इस एक्ट के अनुसार जिस कंपनी या किसी संस्थान में 20 कर्मचारी से ज्यादा काम करते हैं। उन्हें अपने कर्मचारियों को पीएफ बेनेफिट देना होता हैं।
मंथली पीएफ कंट्रीब्यूशन
ईपीएफ एक्ट के अनुसार कर्मचारी की बेसिक सैलरी में से फीसदी पीएफ अकाउंट में जाता हैं। इसी के साथ-साथ कमर्चारी की बेसिक सैलरी प्लस डीए का 12 फीसदी कंपनी भी कंट्रीब्यूट करती है।
कंपनी के 12 फीसदी कंट्रीब्यूशन में से ३.67 फीसदी कर्मचारी के पीएफ अकाउंट में जाता है। बाकी 8.33 फीसदी कर्मचारी इम्पलाइज पेंशन स्क्ीम में जाता है।
पीएफ के फायदे
पीएफ फंड के बहुत से फायदे हैं। वैसे तो यह एक रिटायरमेंट फंड हैं। लेकिन यदि कर्मचारी को पैसे की ज्यादा जरूरत पड़ती हैं जैसे घर खरीदने, बच्चो की शिक्षा, इलाज के लिए, आदि। तो सरकार पीएफ फंड का कुछ हिस्सा निकालने की अनुमति देती हैं।
इस तरह से यह फंड जरूरत पड़ने पर बहुत काम आता हैं। और कर्मचारी एकदम इस फंड की मदद से पैसो का इंतजाम कर सकता हैं।
60 दिन से अधिक समय तक बेरोजगार रहने पर निकाल सकते हैं पूरा पीएफ
यदि कोई कर्मचारी 60 दिन से ज्यादा बेरोजगार रहता हैं या उसको किसी वजह से नौकरी चली जाती हैं तो वह कर्मचारी अपना पीएफ का पूरा पैसा निकाल सकता हैं।
इसके लिए कर्मचारी को ईपीएफओ में आवेदन देना होगा। आवेदन मिलने पर ईपीएफओ उसके पीएफ क्लेम का सेटलमेंट कर देगा।
एक बात का ध्यान रहे, कर्मचारी नौकरी में रहते हुए पीएफ का पूरा पैसा नहीं निकाल सकता है। इसकी अनुमति सरकार नही देती हैं।
किस उम्र में पीएफ फंड का पैसा मिलता हैं?
जब कर्मचारी 58 साल की उम्र में रिटायर होता है तब उसके पीएफ का पूरा पैसा मिल जाता है।
निष्कर्ष
हम उम्मीद करते हैं कि आपको इपीएफ एक्ट के बारे में पूरी जानकारी मिल गई हैं।
लेकिन अगर आपको इपीएफ एक्ट से जुड़ा कोई भी संदेह हैं या कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो दिए गए फॉर्म को अपनी सही जानकारी के साथ भरकर जमा कर दे। हमारी टीम आपसे जुडकर आपके प्रश्नों का उत्तर देगी।